मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना कार्यक्रम जबलपुर में 1 जनवरी 2026 को होगा

मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत समूह विवाह का आयोजन 23 जनवरी 2026 को नगर निगम जबलपुर द्वारा किया जा रहा है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कन्या के माता-पिता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हो योजना के अंतर्गत विवाह के लिए हितग्राही अपने नगर निगम क्षेत्रीय कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर उसे भरकर आवश्यक दस्तावेज के साथ अपने क्षेत्रीय नगर निगम कार्यालय ( जोन कार्यालय)में जमा कर सकते हैं ।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विवाह निकाह कन्या योजना के लिए विवाह हेतु योग्य युवक युवतियों के लिए नगर निगम जबलपुर ने आवेदन आमंत्रित किए हैं विवाह योग युवक युवती के परिजन माता-पिता अपने अपने नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय से आवेदन फार्म प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ नगर निगम कार्यालय में जमा करें।
मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह निकाह योजना में आवश्यक दस्तावेज-
- वर और वधू की समग्र आईडी
- वर और वधू का आधार कार्ड
- वर और वधु दोनों की स्कूल की मार्कशीट
- कन्या के अभिभावक (माता-पिता) का राशन कार्ड अनिवार्य है
- वर और वधू की दो दो पासपोर्ट साइज की फोटो
- वधू के बैंक खाता की फोटो कॉपी ( DBT के लिए अनिवार्य है)
पात्रता शर्तों-
- कन्या कन्या के अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए।
- कन्या की उम्र 18 वर्ष होना चाहिए एवं पुरुष की उम्र 21 वर्ष होना चाहिए।
- कन्या और पुरुष का कभी भी किसी भी व्यक्ति से विवाह नहीं हुआ होना चाहिए ।

ऑफलाइन फार्म – ऑफलाइन फार्म में कन्या और वर दोनों को ही पूरी जानकारी भरना है जैसे आपका नाम, माता-पिता का नाम,जाति,आधार कार्ड संख्या, जन्म दिनांक, मोबाइल नबर , आपका पूर्व में विवाह हुआ या नहीं यदि तलाकशुदा है तो न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेश की प्रति, भरकर स्व प्रमाणित करना है।
शहरी क्षेत्रों में सत्यापन –इसके अलावा वर और वधू दोनों को अपना पंचनामा फार्म भरना होगा,अपने क्षेत्र के पार्षद , आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नगर निगम जोन अधिकारी, कोटवार आदि फार्म में सील साइन कराकर सत्यापित कर पंचनामा तैयार कराना होता है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के लाभ- मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत कन्याओं की गृहस्थी की स्थापना के लिए 49000 रूपए का चेक कन्या को दिया जाता है यह चैक कन्या अपने बैंक शाखा में जमा करती है तो उसके खाते में राज्य सरकार द्वारा पैसा जमा कर दिया जाता है ।एवं सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय तथा नगरीय निकाय (नगर निगम ,नगर पालिका) जनपद पंचायत को विवाह निकाह आयोजन का खर्च पूर्ति के लिए रूपए 6000 की राशि प्रदान की जाती है यानी एक जोड़ के विवाह या निकाह पर 55000 रुपए की राशि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान है।
1.मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं?
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में लड़का और लड़की दोनों की समग्र आईडी ,आधारकार्ड, स्कूल की मार्कशीट, लड़का और लड़की दोनों की दो दो पासपोर्ट फोटो ,लड़की के माता-पिता का राशन कार्ड अनिवार्य रूप से चाहिए होता है। लड़की के बैंक खाता की पासबुक की फोटो कॉपी अनिवार्य रूप से चाहिए होती है।
2.सामूहिक विवाह कब है 2026 MP?
सामूहिक विवाह निकाह 2026 मध्य प्रदेश जबलपुर में 23 जनवरी 2026 को है
3.मुझे अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे कैसे मिल सकते हैं?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार बेटी के विवाह के लिए 49000 रूपए की सहायता प्रदान करता है। यह राशि चैक द्वारा कन्या को ही दी जाती है।
4.लड़कियों के लिए 50000 योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना है जिसमें राज्य सरकार द्वारा 49000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है सुकन्या अपनी गृहस्थी का निर्माण कर सके।
5.बेटी के लिए सबसे अच्छी योजना कौन सी है 2026 में?
बालिकाओं के कौशल विकास, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा के लिए विभिन्न 2026, जैसे प्यारी बेटी योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, सुकन्या समृद्धि खाता और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है।
Prabhat umang धीवर समुदाय के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लेखक हैं उन्हें लेखन का एक लंबा अनुभव है प्रभात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दैनिक स्वदेश , दैनिक स्वदेश ज्योति और नव स्वदेश समाचार पत्र में सहायक लेखक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं प्रभात उमंग एक कुशल सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं उन्होंने धीवर समुदाय के समाज हित में सेवा कार्य किया है समाज कार्य के क्षेत्र का उन्हें एक अच्छा अनुभव है prabhat umang एक शोधकर्ता भी है